This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

सिटिजन चार्टर | अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार , भारत

विभाग की मुख्य कार्य प्रणाली

निदेशालय के नियोजन कार्य

छात्रवृत्ति योजना

दशमेत्तर छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समूह के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का आरंभ वर्ष 1995-96 में हुआ जिसके अन्तर्गत वे छात्र जिनके अभिभावक “गरीबी की रेखा से नीचे” की श्रेणी में आते हैं को मासिक-वार्षिक आधार पर 2004-05 की निम्नलिखित सारणी के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है

क्रम संख्या कक्षा दर
    मासिक वार्षिक
  कक्षा 1 से 5 रू॰ 25/- रू॰ 300/-
  कक्षा 6 से 8 रू॰ 40/- रू॰480/-
  कक्षा 9 से 10 रू॰60/- रू॰720/-

शक्ति के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति देने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया । इस योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे तौर पर छात्रवृत्ति का आवंटित धन अंतरित कर दिया जाता है तथा पंचायत खुली सभा में यह धन वितरित करती है ।

यह धन कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को नगद राशि के रूप में दिया जाता है तथा वर्तमान समय में कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को बैंक द्वारा दिया जाता है । यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा ग्राम निधि खात-III में जमा कर दी जाती है जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह राशि विद्यालयों के संयुक्त खाते में आती है।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 हेतु इस योजना में आवंटित धनराशि 11473.38 लाख रूपये थी । वर्ष 2004-2005 में इस धनराशि से अल्पसंख्यक समुदाय के 3320135 विद्यार्थी लाभान्वित हुए जिस हेतु आवंटित धनराशि 11473.28 लाख रूपए थी । रुपए 10150.00 लाख के धनराशि वर्ष 2005-06 में प्रथम अंशिका के रूप में निर्गत की गई थी तथा द्वितीय अंशिका के रूप में 1822.21 लाख रूपए निर्गत हुए । इस वित्तीय वर्ष की कुल निर्गत धनराशि रूपए 11972.21 लाख थी । जनवरी 2006 तक ग्राम पंचायतों/विद्यालयों के संयुक्त खातों में 8424.89 लाख रूपए की धनराशि अंतरित की जा चुकी थी तथा 52150 विद्यालय इस सुविधा से लाभान्वित हुए । 8012.24 लाख की धनराशि से अल्प संख्यक समुदाय के 201246 विद्यार्थी लाभान्वित हुए ।

अधिसूचना संख्या 2690/52-3-2004, में अधिसूचित विवरण के अनुसार अक्तूबर, 2005 तक पिछड़ी जाति कल्याण विभाग अल्पसंख्यक व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु धनराशि उपलब्ध करवाएगा । उक्त तथ्य दिनांक 16.10.2004 के शासनादेश में वर्णित है।

यह शासनादेश वित्तीय वर्ष 2005-06 में पूर्णत: प्रभावी था तथा ये देखा गया कि सामान्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी कम थे अत: इस उद्देश्य हेतु धनराशि में कमी करने की मांग की गई थी । नए वित्त वर्ष 2006-07 हेतु नया प्रस्ताव प्राप्त किया गया । वित्तीय वर्ष 2006-2007 की कुल राशि के निर्गमन में प्रथम चरण में रूपए 7500.00 लाख तथा द्वितीय चरण में रुपए 1822.00 लाख निर्गत किए जाएंगे । इस वित्त वर्ष की कुल धनराशि 9322.00 है तथा इस प्रस्ताव से अल्पसंख्यक समुदाय के 2575196 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे ।